1. सामाजिक संस्था (NGO)
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 में किसी भी सामाजिक संस्था (NGO) द्वारा दुकान / स्टॉल लेने के लिए संस्था का विधिवत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
इस श्रेणी में आवेदन करने हेतु संस्था के प्रतिनिधि का आधार कार्ड तथा संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate) संलग्न करना आवश्यक है।
2. रिफ्रेशमेंट फूड स्टॉल (Through Auction)
रिफ्रेशमेंट स्टॉल हेतु आवेदन करने वाले प्रतिभागी को अपना आधार कार्ड एवं व्यवसाय से संबंधित कोई भी एक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इस कैटेगरी में प्रतिभागी सिलेंडर इत्यादि का इस्तेमाल नहीं कर सकता। केवल बने हुए पैक्ड फूड्स ही सेल के सकता है।
नीलामी (Auction) में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी को 6 नवम्बर 2025, शाम 23:59 बजे तक आवेदन करना होगा।
रिफ्रेशमेंट स्टॉल हेतु बोली की प्रारंभिक राशि छोटी दुकान के लिए ₹30,000/- एवं बड़ी दुकान के लिए ₹50,000/- निर्धारित की गई है। नीलामी की तिथि 7 एवं 8 नवंबर है।
3. कलाकार (Artisan - Card Holder)
इस श्रेणी में आवेदन करने के लिए प्रतिभागी के पास कलाकार पंजीकरण कार्ड / प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
आवेदन करते समय प्रतिभागी को अपना आधार कार्ड एवं कलाकार कार्ड / प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता (National Awardee)
इस श्रेणी में आवेदन करने वाले प्रतिभागी को अपना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
5. व्यावसायिक दुकान नीलामी द्वारा (Commercial Shop Through Auction)
इस श्रेणी में आवेदन 6 नवम्बर 2025, शाम 23:59 बजे तक ऑनलाइन जमा करना होगा।
साथ ही, प्रतिभागी को 7 एवं 8 नवम्बर 2025 को आयोजित बोली प्रक्रिया (Auction) में उपस्थित रहना आवश्यक है।
6. ब्रांड प्रमोशन (Brand Promotion)
कोई भी प्रतिष्ठित एजेंसी / कंपनी अपने उत्पाद या ब्रांड के प्रमोशन हेतु स्टॉल के लिए आवेदन कर सकती है।
छोटी दुकान / स्टॉल
₹1,00,000/-
बड़ी दुकान / स्टॉल
₹1,50,000/-
एजेंसी / कंपनी को आवेदन के साथ मालिक / मैनेजर / प्रतिनिधि का आधार कार्ड व आईडी कार्ड तथा किसी भी तरह का व्यावसायिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7. दुकान लकी ड्रॉ द्वारा (Shop Through Lucky Draw)
इस श्रेणी में आवेदन करने वाले प्रतिभागी को अपना आधार कार्ड तथा दुकान / फर्म / एजेंसी का कोई भी किसी भी तरह का पंजीकरण अथवा पैन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।